कोर्ट ने चौपाल डबल मर्डर मामले में 33 लोगों को सुनाई सात साल की सजा

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 21-12-2024

चौपाल पुलिस थाने के तहत गांव टूईल में 2015 में एक शादी समारोह में हुए डबल मर्डर के मामले में अतिरिक्‍त जिला अदालत शिमला ने 33 लोगों को विभिन्‍न धारा के तहत दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्‍त जिला जज प्रवीण गर्ग की अदालत ने सभी आरोपियों को IPC की धारा 440 के तहत 3 साल, 325 के तहत 5 साल और 148 के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाई, इसके अलावा 452 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में 34 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है लेकिन एक दोषी की मौत हो चुकी है।

आप को बता दें कि चौपाल के गांव टूईल में 2015 में एक शादी थी। गांव के नरबीर सिंह और जिस घर में शादी थी, उनके बीच पहले से अनबन थी। शिकायत कर्ता के अनुसार इस बीच जिस घर में शादी थी, उसका रास्ता याचिकाकर्ता के घर के नीचे से निकलता है। जब बारात घर के नीचे से निकल रही थी तो नरबीर घर से निकले और उस रास्ते से जाने का विरोध किया तथा पटाखे इत्यादि करने से भी मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और नरबीर की बंदूक से चली गोली से दूल्हे के भाई बंटू की मौत हो गई। इसके बाद तमाम लोग उतेजित हो गए और लोगों ने नरबीर सिंह को उसके घर घसीटा व उसे पांच मीटर तक पीटते हुए नीचे ले गए और उसकी हत्‍या कर दी। इसके बाद उतेजित लोगों ने नरबीर सिंह को आग के हवाले कर दिया।

चौपाल थाने में नरबीर सिंह की पत्‍नी वीरेंद्रा देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। मामले की जांच के दौरान तीन दर्जन से ज्‍यादा लोगों को धारा 302, 326, 436 और दंगा करने जैसी धाराओं के तहत दबोचा गया।

वारदात के समय क्योकि भीड़ बहुत ज्‍यादा थी, ऐसे में हत्‍या किसने की अदालत में ये साबित नहीं हो पाया। अदालत ने 33 आरोपियों को धारदार हथियार से धारा 326 यानी गंभीर चोट पहुंचाने ,धारा 440 यानी मकान को आग के हवाले करने और दंगा करने की धारा के तहत दोषी करार दिया है।

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