रिपब्लिक भारत न्यूज़ 18-07-2025
कुमार सोनी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए शुरु की मुहिम के दौरान, काउन्टर इंटेलिजेंस अमृतसर ने पाकिस्तान से सम्बन्धित सरहद पार से ग़ैर-कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले माड्यूल के एक संचालक को 30 बोर की 10 आधुनिक पिस्तौलों और मैगज़ीनों सहित गिरफ़्तार करके इस माड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ़्तार किये गए व्यक्ति की पहचान हरजिन्दर सिंह निवासी गाँव डल्ल, तरन तारन के तौर पर हुई है। आरोपी हरजिंदर सिंह एक बदनाम नशा तस्कर है जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित दो मामले दर्ज हैं और हाल ही में वह जेल से ज़मानत पर रिहा हुआ है।
यह सफलता सीआई अमृतसर द्वारा सरहद पार से नशीले पदार्थों और ग़ैर-कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाले ऐसे माड्यूल के तीन गुर्गों सरबजीत सिंह और कुलविन्दर सिंह दोनों निवासी फ़िरोज़पुर और अशमनदीप सिंह निवासी तरन तारन को आठ आधुनिक हथियारों, 1 किलो हेरोइन और 2.9 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद सहित गिरफ़्तार करके इस माड्यूल का पर्दाफाश करने से पंद्रह दिनों के बाद हासिल हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम पाकिस्तान आधारित तस्कर जो सरहद पार से हथियारों की खेप भेजने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहा है, के साथ मिलकर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार मुलजिम राज्य में आपराधिक गतिविधियों को हवा देने के इराद से राज्य भर के अपराधियों और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई कर रहा था।
आपरेशन के बारे जानकारी देते हुये डीजीपी ने कहा कि सीआइ अमृतसर की टीमों को तरन तारन के गाँव डल्ल के नज़दीक पड़ते भारत-पाकिस्तान सरहदी क्षेत्र से हथियारों की खेप प्राप्त होने के बारे ख़ुफ़िया जानकारी मिली थी। उन्होंने बताया कि इस जानकारी पर तुरंत कार्यवाही करते हुये पुलिस टीमों ने संदिग्ध हरजिन्दर सिंह को अमृतसर झबाल सड़क पर बोहड़ू पुल के नज़दीक रोका, जब वह किसी पार्टी को खेप डिलीवर करने जा रहा था और उसके कब्ज़े में से ग़ैर- कानूनी हथियार बरामद किये। उन्होंने बताया कि इस मामले के अगले-पिछले सम्बन्ध स्थापित करने और उस व्यक्ति जिसको यह खेप डिलीवर की जानी थी, की पहचान करने के लिए आगे जांच जारी है।
इस सम्बन्धी एफआईआर नंबर 39 तारीख़ 17- 07- 2025 को हथियार एक्ट की धाराओं 25, 25(1) (ए) और 25(1) (बी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2) के अंतर्गत पुलिस स्टेशन स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सैल, अमृतसर में दर्ज की गई है।