रिपब्लिक भारत न्यूज़ 23-02-2026
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नव कमल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नाहन कोर्ट परिसर और जिला के अन्य अदालतों में लंबित पुराने मुकदमों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा ‘मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0’ अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि जो भी पक्षकार अपने केस का सम्मानजनक और शांतिपूर्ण निपटारा चाहते हैं, वे 31 मार्च तक संबंधित अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, नाहन में अपना आवेदन दे सकते हैं। यह अभियान उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो वर्षोंं से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और अपने समय व धन की बर्बादी से बचना चाहते हैं।
सचिव ने बताया कि पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस के मामले, सड़क दुर्घटना और बीमा क्लेम, बैंक रिकवरी और श्रम से जुड़े विवाद तथा ऐसे आपराधिक मामले जिनमें आपसी समझौते का कानूनी प्रावधान है, इन मामलों में प्राथमिकता मिलेगी।
उन्होंने बताया कि मध्यस्थता की यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी भी प्रकार की जानकारी या कानूनी सहायता के लिए आम नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिला वासियों से अपील की है कि वे अपने मुकदमों को आपसी समझौते के तहत सुलझकर मध्यस्थता के इस मंच का लाभ उठाएं। मध्यस्थता से हुआ फैसला अंतिम होता है और इससे दोनों पक्षों के बीच भाईचारा भी बना रहता है।
