पंचायतों में जीएसटी पंजीकृत ठेकेदार ही करेंंगे काम

  रिपब्लिक भारत न्यूज़ 22-08-2024

आबकारी कराधान विभाग की राज्य सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर ने पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान  बताया कि  जीएसटी के तहत पंजीकृत  ठेकेदार ही स्थानीय निकायों में काम कर पाएगा। ठेकेदार पंजीकृत नहीं है, तो टीडीएस नहीं कटेगा और ऐसे में स्थानीय निकाय डिफाल्टर की श्रेणी में आ सकता है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय में 2.50 लाख रुपए से अधिक की खरीद और भुगतान पर अब टीडीएस काटना होगा और टीडीएस का भुगतान अगले महीने की दस तारीख से पहले करना पड़ेगा। भुगतान में देरी होने पर स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को जुर्माना चुकाना होगा। स्थानीय निकाय एक राज्य के भीतर ही खरीद करते हैं, तो उन्हें एक प्रतिशत जीएसटी और एक प्रतिशत आईजीएसटी चुकाना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को अपनाने से राज्य सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही काम की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

पूनम ठाकुर ने बताया कि इस मौके पर स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को जीएसटी के तहत विभिन्न अनुपालनों के बारे में अवगत कराया गया। पूनम ठाकुर ने बताया कि जीएसटी के प्रावधानों को लेकर समूचे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस क्रम में बीते दिनों उन्होंने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को मंडी में भी संबोधित किया था। स्टेट ट्रेनिंग सेंटर ढांगसी धार मंडी में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जीएसटी और टीडीएस के भुगतान की जानकारी दी गई।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *