रिपब्लिक भारत न्यूज़ 15-09-2025
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में क्षेत्रीय कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी। टी/मेट्स के 1000 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
पटवारियों के 645 पद,स्टाफ नर्सों के 400 पद
राज्य संवर्ग के अंतर्गत प्रशिक्षु आधार पर पटवारियों के 645 पद भरने को भी मंज़ूरी दी ।राज्य भर के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में जॉब ट्रेनी के रूप में स्टाफ नर्सों के 400 पद भरने को मंज़ूरी दी गई।
ग्राम पंचायतों व स्वास्थ्य विभाग में जॉब ट्रेनी
एक निश्चित मासिक वजीफे पर प्रशिक्षण, अनुभव और सहायता के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का एक पूल बनाने हेतु ग्राम पंचायतों में 300 जॉब ट्रेनी की नियुक्ति को मंज़ूरी दी। स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने राज्य भर के स्वास्थ्य विभाग में 200 चिकित्सा अधिकारियों को जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया।
सहायक प्रोफेसरों के 38 पद, स्टेनो-टाइपिस्ट के 25 पद
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सहायक प्रोफेसरों के 38 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्टेनो-टाइपिस्ट के 25 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
अन्य विभागों में भरे जाएंगे ये पद
राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोलन जिले के परवाणू और धर्मपुर स्थित पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।
पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग के पुनर्गठन और विभिन्न श्रेणियों के पाँच नए पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी। इसके अलावा, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के एक-एक पद को भरने को भी मंजूरी दी गई।
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय में जेओए (आईटी) के दो पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। सात गैर-अधिसूचित कॉलेजों के 45 शिक्षण और 61 गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधिशेष पूल में रखने की अनुमति दी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
राज्य के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुल स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के 10 प्रतिशत का वार्षिक उपयोग करने हेतु मौजूदा प्रावधानों में संशोधन को भी मंज़ूरी दी।
- हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (कार्य एवं प्रक्रिया) नियम, 2024 में संशोधन को अनुमति दी, जिसके तहत आवेदन के समय ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल जैसे वैध प्रमाणपत्र न रखने वाले उम्मीदवारों को शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अधीन समय दिया जाएगा।
- हाल के मानसून के दौरान हुई तबाही के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रिमंडल ने गांवों में निर्माण को विनियमित करने हेतु आदर्श उप-नियमों को मंज़ूरी दी ।