रिपब्लिक भारत न्यूज़ 29-07-2025
राजधानी शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक का सोमवार को पहला दिन था । कैबिनेट ने आज इस वर्ष प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।
सुक्खू सरकार की ओर से जिस तरह साल 2023 में आई भीषण आपदा में रिलीफ मैन्यूल ऐतिहासिक बदलाव किया था, उसी तर्ज पर इस साल के लिए भी फैसला लिया गया है लेकिन कई मदों में राहत राशि में सरकार ने बढ़ौतरी की है । साथ ही आपदा के लिए केंद्र की ओर से दी जाने वाली राहत राशि से कई गुणा ज्यादा की मदद राशि देने का एलान किया गया । ऐसे में मंगलवार को भी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में सुक्खू सरकार ने इस पैकेज के अंतर्गत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए दी जाने वाली 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है । आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12 हजार 500 रुपये की राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है । इसी प्रकार, क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे के लिए दी जा रही 10 हजार की रुपये की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है । गौशाला के क्षतिग्रस्त होने पर अब 10 हजार के स्थान पर 50 हजार रुपये और किरायेदारों को सामान की हानि पर 50,000 रुपये और मकान मालिक को 70,000 रुपये की सहायता दी जाएगी । बड़े दुधारू पशुओं की हानि पर अब 37,500 रुपये के बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु की दर से मुआवजा दिया जाएगा, जबकि बकरी, सूअर, भेड़ और मेमने के नुकसान पर दी जाने वाली राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति पशु कर दी गई है।
पूरी तरह क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और मकान से गाद हटाने के लिए 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी । कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान पर मुआवजा 3,900 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है । गाद हटाने के लिए सहायता 1,500 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपयेइसके अतिरिक्त, नियम-35(3) में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है ।
आयोग द्वारा नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व अधिसूचना जारी की जाएगी. नियम-88 में संशोधन कर नामित सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ संविधान की शपथ लेने की अनुमति दी गई है ।
मंत्रिमंडल ने बीएससी लेबोरेटरी टैक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थियेटर कोर्स में सीटें बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की । इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया गया है । बैठक में जिला शिमला के रोहडू़ तहसील के मेंहदली में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड के पक्ष में भूमि आवंटन करने को स्वीकृति प्रदान की गई.मंत्रिमंडल ने प्री-बीआईएस, बीएस-I और बीएस-II उत्सर्जन मानकों में आने वाले वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैप करने वाले मालिकों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी है।
रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के रेडियोथेरेपी विभाग के अन्तर्गत पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की । बैठक में हमीरपुर जिले के धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया । साथ ही इसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई ।
शिमला जिले में पुलिस स्टेशन सुन्नी के अन्तर्गत खैरा में नई पुलिस चौकी खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया है । कैबिनेट ने प्रशासनिक दक्षता और पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के दृष्टिगत जिला चंबा के अन्तर्गत पुलिस चौकी हतली का कार्य क्षेत्र पुलिस स्टेशन चुवाड़ी से हटाकर पुलिस स्टेशन सिहुंता करने का निर्णय लिया । बैठक में जिला मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।