बड़ा फैसला: हिमाचल के 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति से हटी रोक, 10 दिन में मिलेगी पोस्टिंग

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 17-06-2026

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधीन सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। न्यायालय ने अपना स्थगन आदेश  वापस लेते हुए शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को अगले 10 दिन के भीतर नियुक्तियां दी जाएं।

 

जानकारी देते हुए महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने  बताया कि विवाद भर्ती नियमों में बाद में किए गए बदलाव को लेकर था। शुरुआत में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एमए (इंग्लिश) में 50% अंक और स्नातक व बीएड में अंग्रेजी भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में तय किया गया था। परीक्षा आयोजित होने के बाद सरकार ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने स्नातक स्तर पर तीनों साल अंग्रेजी विषय पढ़ा हो। इसी स्पष्टीकरण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार विज्ञापन जारी होने और आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। अतः जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था, वे सभी मूल नियमों के तहत पात्र माने जाएंगे।इससे पहले 15 जून को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद शिक्षा निदेशालय को अपने जारी किए गए नियुक्ति आदेश वापस लेने पड़े थे। अब कोर्ट की हरी झंडी के बाद नियुक्ति का रास्ता फिर से साफ हो गया है।

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *