रिपब्लिक भारत न्यूज़ 14-10-2024
मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट ने मंडी एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले की प्रति एमसी कार्यालय को सौप दी है। मंडी नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी।
इसके अनुसार मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों के पास 17 अक्तूबर तक का समय था। इसके बाद मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों ने सोमवार को एमसी कार्यालय के कोर्ट के आदेशों की प्रति जमा की।
मंडी के जेल रोड पर आजादी से पहले की मस्जिद बनी थी। मगर तब यहां एक मंजिला मस्जिद थी। मुस्लिम समुदाय ने बिना नक्शा पास कराए तीन 3 मंजिला मस्जिद बना दी। इसका पहले ही नगर निगम कोर्ट में केस विचाराधीन था।नगर निगम के अनुसार, मुस्लिम समुदाय ने 186 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके मस्जिद बनाई है। मुस्लिम समुदाय जिस मस्जिद के आजादी से पहले होने का दावा करता है, वह 45 वर्ग मीटर जमीन पर बनी थी। अतिक्रमण के बाद यहां 231 वर्ग मीटर में मस्जिद बना दी गई।