रिपब्लिक भारत न्यूज़ 18-12-2024
बुधवार को विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में कनिष्ठ पुलिस अधिकारी व न्यायवादियों को भी शामिल किया जा सकेगा।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व न्यायवादियों के उपलब्धता ना होने की वजह से कई जिलों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित नहीं हो सके हैं। जिस कारण शिकायतों के निपटारे में दिक्कतें आ रही है।
कानून में संशोधन के बाद लोक सेवकों की गिरफ्तारी से पहले सरकार से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा एनजीओ ग्रेड-2 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसी के जरिये पुलिस की भर्ती होगी।
प्रदेश में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का ग्रेड-2 का जल्द ही राज्य कॉडर होगा। सुक्खू सरकार ने पुलिसकर्मियों का कैडर बदलने के मकसद से ही हिमाचल प्रदेश पुलिस कानून में संशोधन की तैयारी की है।