पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए जारी दिशा-निर्देशः उपायुक्त

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24-10-2026

दीवाली के दौरान पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री एवं इस्तेमाल को लेकर उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला सिरमौर के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार के पटाखे/आतिशबाजी का भंडारण, प्रर्दशन या बिक्री केवल नगर परिषद/नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से ही की जा सकेगी और पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी और लाइसेंस प्राप्त दुकानदार केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे बेच सकेंगे।

आदेश के अनुसार आतिशबाजी रखने और बेचने के लिए बने शेड/दुकानों में अग्निशमन यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। पटाखों/आतिशबाजी के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर पर होने चाहिए और शेड में तेल से जलने वाले दीपक या मोमबतियां नहीं जलाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शेड के 50 मीटर के दायरे में अतिशबाजी का प्रदर्शन नही किया जएगा।

आदेश में निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक शोर करने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। अस्पतालों/शिक्षण संस्थानों/न्यायालयों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे वाले साइलेंस जोन में भी पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। अवैध या चोरी-छिपे आयात किए गए पटाखों का भंडारण और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जिला दंडाधिकारी ने सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिनमें डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएचओ, थाना प्रभारी, और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और वह इन आदेशों की अनुपालना तथा छापेमारी करने के लिए अधिकृत होगें। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 8 नवम्बर, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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