रिपब्लिक भारत न्यूज़ 05-10-2024
एमसी कोर्ट ने शिमला के संजौली मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की अवैध रूप से बनाई गई 3 मंजिल को गिराने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश किया कि मस्जिद कमेटी को अपने खर्चे पर मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराना होगा। इसके बाद बचे हुए दो फ्लोर की वैधता जांचने की प्रक्रिया भी शुरू होगी , जिसके संबंध में 21 दिसंबर को सुनवाई तय की गई है।
वहीं कमिश्नर कोर्ट ने लोकल रेजिडेंट को पार्टी बनाने की एप्लिकेशन ख़ारिज कर दी। एमसी कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुस्लिम पक्ष दो महीने के अंदर मस्जिद की अवैध तीन मंजिलों को खुद तोड़ेगा।इस मामले में संजौली की मस्जिद कमेटी ने बीते 12 सितंबर को खुद ही एक एप्लिकेशन नगर निगम आयुक्त को दी थी, जिसमें टॉप की 3 मंजिलों को गिराने का प्रस्ताव रखा था।
इसी अंडरटेकिंग के आधार पर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रि ने फाइनल ऑर्डर से पहले अंतरिम आदेश जारी किए।