सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़; 8.08 किलो हेरोइन, एक पिस्तौल समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

ड्रोन के जरिए भेजी जा रही थी खेप; गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में था; डीजीपी गौरव यादव

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 19-03-2025

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए एक व्यक्ति को 8.08 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल समेत पांच कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है।

यह जानकारी मंगलवार को डीजीपी गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार नशा तस्कर की पहचान अमृतसर के गांव हरशा छीना निवासी धर्मिंदर सिंह उर्फ सोनू के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से हेरोइन और हथियार बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसकी हुंडई क्रेटा कार भी जब्त कर ली है, जिसका उपयोग वह नशे की खेप पहुंचाने के लिए करता था। गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पाकिस्तान स्थित नशा तस्करों के संपर्क में था, जो अजनाला क्षेत्र के जरिए ड्रोन का उपयोग करके सीमा पार से नशे की खेप गिराते थे।

उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े अन्य संबंधों का पता लगाने के लिए आगे जांच जारी है। इस संबंध में और जानकारी साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदरपाल सिंह संधू, एडीसीपी इन्वेस्टिगेशन नवजोत सिंह, एसीपी नॉर्थ कमलजीत सिंह की निगरानी और इंस्पेक्टर रणजीत सिंह धालीवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने आरोपी धर्मिंदर उर्फ सोनू को मेंटल अस्पताल अमृतसर के पास से गिरफ्तार किया, जब वह खेप की डिलीवरी के लिए किसी का इंतजार कर रहा था।

सीपी ने बताया कि पुलिस टीमों ने नशा तस्करी में शामिल उसके एक और साथी की पहचान कर उसे नामजद कर लिया है, जबकि उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है, जिसे यह खेप दी जानी थी। उन्होंने कहा कि सप्लायरों, डीलरों और खरीदारों के पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के साथ-साथ गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा अब तक खरीदे गए नशीले पदार्थों की कुल मात्रा का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में थाना मजीठा रोड, अमृतसर में एफआईआर नंबर 20, दिनांक 17 मार्च 2025 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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