रिपब्लिक भारत न्यूज़ 22-03-2025
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के लिए नियमों में बदलाव किया है, इसके तहत पंचायत प्रधान को बीपीएल परिवारों के चयन करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं दी गई है।
प्रदेश सरकार ने अब बीपीएल परिवारों के चयन करने के लिए केवल एसडीएम और बीडीओ को अधिकृत किया गया है। नए नियमों के मुताबिक 50,000 से कम आय वाले लोग ही बीपीएल में शामिल हो सकते हैं।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीपीएल को लेकर कई बार ऐसी शिकायत आती थी। जिसको देखते हुए आप बीपीएल में शामिल होने वाले परिवारों के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि पात्र लोग ही बीपीएल में आ सके है।
पहले पंचायत में प्रधान ही बीपीएल की सूची तैयार करता था लेकिन देखा जा रहा था कि कोरम पूरा ना होने के बावजूद सूची बनाई जाती थी, इसको देखते हुए नए नियम बनाए गए और अब प्रधान के बजाय बीडीओ और एसडीएम को बीपीएल की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है।
बीपीएल में शामिल होने के लिए लोग पंचायत में और बीडीओ ऑफिस में भी आवेदन कर सकते हैं।