रिपब्लिक भारत न्यूज़ 01-05-2025
सरकार की नीतियों का विरोध करने के आरोप में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
राज्य सरकार से न्यायाधीश संदीप शर्मा ने एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब न दिया तो प्रार्थियों द्वारा रिकॉर्ड में रखे तथ्यों के आधार पर ही फैसला कर दिया जाएगा।
कोर्ट ने शिक्षा सचिव सहित स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई 13 मई को निर्धारित की गई है। यह याचिका जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव ने संयुक्त रूप से दायर की है। प्रार्थियों का आरोप है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकार को दबाने के लिए उन पर एक तरफा कार्यवाही की है।
आरोप है कि इस सस्पेंशन के साथ ही उनके हेडक्वार्टर भी दूर दूर तय किए गए हैं जबकि उनके मामले में ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उन्हें जिस आरोप में सस्पेंड किया गया है उसमें रिकॉर्ड से किसी छेड़छाड़ की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती।