सिरमौर में पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे का उपयोग करने पर लगी रोक  

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 30-07-2025

 

उप-मण्डल नाहन के समस्त नागरिकों व दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि पतंगबाजी के दौरान चीनी मांझे का प्रयोग न करें। यह धागा अत्यंत खतरनाक होता है जो न केवल पक्षियों के लिए जानलेवा है बल्कि मानव जीवन व सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

चीनी मांझा प्लास्टिक व कांच के महीन कणों से बना होता है जो बिजली की तारों में उलझने से शॉट सर्किट का कारण बन सकता है व राहगीरों व विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को गहरे कटाव व दुर्घटना का शिकार बना सकता है। हर वर्ष अनेक पक्षी इस धागे के कारण घायल या मृत हो जाते हैं। गत् वर्ष भी इस चीनी मांझे के कारण कई पक्षियों के मृत होने व कई लागों के दुर्घटना का शिकार होने की घटनाएं प्रकाश में आई थी। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केवल पर्यावरण अनुकूल सूती या देशी मांझे का ही प्रयोग करें।

इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों की अनुपालना में सरकार हि०प्र० की अधिसूचना सं० एस०टी०ई०-ई0 (3) 18/2016 दिनांक 3 फरवरी, 2017 के तहत उक्त चीनी मांझा के खरीदने, संचय करने, बेचने व प्रयोग करने पर पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की उक्त अधिसूचना का परिचालन भाग निम्न प्रकार से है :-
“Government of India, Ministry of Environment & Forests Notification No. S.O. 152(E), dated 10-02-1988 and in compliance to the above directions of the Hon’ble Green Tribunal, is pleased to order that there shall be prohibition on procuring, stocking, sale and use of nylon thread which is also commonly called Chinese dori/thread or Chinese Manjha and other synthetic threads/cotton treads coated with glass and such other harmful substances for kite flying.”
अतः इस प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से उप-मण्डल नाहन की समस्त जनता व दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई चीनी माझें को संचय, बिकी या प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उनके विरूध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

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