रिपब्लिक भारत न्यूज़ 01-11-2025
हिमाचल हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार एएसआई पंकज शर्मा को जमानत दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने याचिका को स्वीकारते हुए राहत प्रदान की साथ ही शर्त लगाई कि प्रार्थी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जाएगा।

साथ ही कोर्ट ने पंकज शर्मा को अभियोजन पक्ष के गवाहों पर कोई दबाव न बनाने व मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन या या धमकी न देने के आदेश दिए हैं।
सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए एकमात्र अभियुक्त पंकज शर्मा करीब डेढ़ माह से जेल में बंद थे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम के एक जमानती को पेश करने पर रिहा करने के आदेश जारी किए।
प्रार्थी का कहना था कि सीबीआई को अब उसकी कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है और अगर उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है तो वह इस कोर्ट द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है कोर्ट ने जमानत याचिका को मंज़ूर करते हुए कहा कि जिन अपराधों के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए अधिकतम सज़ा को देखते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक न्यायिक हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।


