पुनर्नियुक्ति पर प्रदेश सरकार  का बड़ा फैसला ;अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 40 फीसदी ही होगा देय, DA भी नहीं मिलेगा

 हिमाचल प्रदेश  सरकार  ने पुनः रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है।  सरकार पुनः रोजगार पाने वाले इन कर्मचारियों कोअंतिम बेसिक वेतन का चालीस प्रतिशत ही दे पाएगी।  वहीं,  पुनः रोजगार  मिलने के बाद इन कर्मचारियों को डीए भी नहीं दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुन: रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 40 प्रतिशत मासिक जबकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा व सचिवालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी निजी सचिव को बेसिक का 50 प्रतिशत मासिक पर ही रखे जा सकेंगे।
यह आदेश वित्त विभाग के निर्देशों के बाद अब लागू हो गए हैं। निर्देशों के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारियों को जो अवकाश की सुविधा का प्रावधान है वही सुविधाएं मिलेंगी। जबकि डीए पुन: रोजगार पाने वालों को नहीं दिया जाएगा। नए आदेशों में चुतर्थ श्रेणी के तहत मल्टी टास्क वर्कर, तृतीय श्रेणी के तहत कार्यालय सहायक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी के तहत कार्य पर्यवेक्षक के लिए अंतिम बेसिक का चालीस प्रतिशत निश्चित मासिक राशि निर्धारित की गई है। इससे अधिक किसी को भी कोई भी विभाग मासिक राशि प्रदान नहीं कर सकेगा।

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