गिरफ्तार आरोपी शरणप्रीत सिंह अपने चचेरे भाई सिम्मा देओल के ज़रिए इस नेटवर्क में शामिल हुआ: एआईजी सुखमिंदर मान
रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24-01-2026
कुमार सोनी, अमृतसर
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आदेश के अनुसार गणतंत्र दिवस का शांतिपूर्ण जश्न सुनिश्चित करने के लिए राज्य में कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतसर से हैंड ग्रेनेड, ग्लॉक पिस्टल सहित एक को गिरफ्तार किया गया है।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को यहां बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शरणप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो तरनतारन के गांव दीनेवाल का रहने वाला है। पुलिस टीमों ने उसके पास से ग्लॉक पिस्टल के साथ पांच जिंदा कारतूस और 65 ग्राम ड्रग भी बरामद किया है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में रहने वाले बीकेआई के ऑपरेटिव निशान सिंह उर्फ निशान जौरियन, आदेशबीर सिंह उर्फ आदेश जमाराई और सिमरनजीत सिंह उर्फ सिम्मा देओल के कहने पर काम कर रहा था, जो पंजाब में आतंक और दहशत फैलाने के लिए विध्वंसकारी गतिविधियों को अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर करते हुए एसएसओसी के एआईजी सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि एक इंटेल-बेस्ड ऑपरेशन में, अमृतसर की टीमों ने संदिग्ध शरणप्रीत सिंह को अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर बुंडाला मोड़ के इलाके से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से एक ग्लॉक पिस्तौल, गोला-बारूद और 65 ग्राम आईसीई ड्रग बरामद किया। पूछताछ के दौरान, शरणप्रीत सिंह ने खुलासा किया कि हाल ही में, उसके हैंडलर्स ने एक हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी का इंतज़ाम किया था, जिसे उसने अमृतसर-तरनतारन हाईवे पर चर्च के पास एक जगह पर छिपा दिया था, उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा किए गए खुलासे पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए अमृतसर की टीम आरोपी को उक्त स्थान पर ले गई और आरोपी द्वारा बताई गई जगह से एक पी 86 हैंड ग्रेनेड बरामद किया।
उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि आरोपी शरणप्रीत सिंह अपने चचेरे भाई सिम्मा देओल के ज़रिए इस नेटवर्क में शामिल हुआ था 02 दिनांक 21.01.2026 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (2) के तहत पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में पंजीकृत किया गया था, जबकि ग्रेनेड की बरामदगी के बाद विस्फोटक अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं।
