रिपब्लिक भारत न्यूज़ 05-08-2026
उप निदेशक कृषि सिरमौर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर जिला में दो फसल बीमा योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना चल रही है जिसके अंतर्गत खरीफ मौसम -2025 के लिए फसलों का बीमा 15 अगस्त, 2026 तक किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मक्की और धान तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत आलू और टमाटर की फसलों का बीमा किया जाना है।
उन्होंने बताया कि मक्की और धान दोनो फसलों के लिए बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है जिसमें किसानों को बीमित राशि का मात्र 02 प्रतिशत अर्थात प्रति हेक्टेयर 1200 रुपये या प्रति बीघा 98 रुपये प्रीमियम राशि के रूप में देना होगा। इसी प्रकार टमाटर के लिए बीमित राशि 02 लाख तथा आलू की बीमित राशि 01 लाख, 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इन दोनों फसलों के लिए किसानों को 05 प्रतिशत अर्थात टमाटर के लिए 800 रुपये तथा आलू के लिए 600 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम राशि देनी होगी जबकि शेष प्रीमियम राशि का भुगतान केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन फसलों का बीमा करवा कर किसान फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, सैलाब, प्राकृतिक आग, भूमि कटाव आदि के जोखिम से फसलों को सुरक्षित कर सकते है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के उपरांत दो सप्ताह तक होने वाले नुकसान तथा स्थानीयकृत आपदाओं से होने वाले नुकसानों की भी भरपाई की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से ऋण लिया है उनकी फसलों का बीमा स्वतः ही हो जाएगा यदि वह फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते हैं तो उन्हें बैंक में बीमा न करने का घोषणा पत्र देना होगा जबकि गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा नेशनल फसल बीमा पोर्टल (https://pmfby.gov.in/) पर बैंको के माध्यम से अथवा लोक मित्र केंद्र के माध्यम से करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि जिला में कृषि बीमा कम्पनी एआईसी फसलों के बीमा के लिए कार्य कर रही है। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए नाहन खंड के किसान 9816640065, पच्छाद में 9459815765, रेणुका और शिलाई में 8629808485 तथा पांवटा साहिब में 8219282290 पर अथवा नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते है।
