रिपब्लिक भारत न्यूज़ 24-11-2024
नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्की से बचाने के लिए हिमाचल सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक हाइड्रो पावर कंपनी के अपफ्रंट मनी चुकाने के केस में 64 करोड़ रुपए जमा करने की प्रक्रिया मध्यनजर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जिसे सोमवार को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाएगा। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है।
उल्लेखनीय है कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रित कंपनी ने हिमाचल सरकार के उर्जा विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की थी। मामले के अनुसार लाहुल-स्पीति में 320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगना था।
सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ने इसके लिए अपफ्रंट मनी के तौर पर 64 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। बाद में कई कारणों से प्रोजेक्ट नहीं लगा तो कंपनी ने अपफ्रंट मनी वापस मांगी। मामला आर्बिट्रेशन में गया और वहां से फैसला कंपनी के हक में आया। बाद में कंपनी ने उर्जा विभाग के खिलाफ हाई कोर्ट में अनुपालना याचिका दाखिल की। इसी केस में हिमाचल भवन अटैच हो गया था।