रिपब्लिक भारत न्यूज़ 08-01-2025
केंद्र सरकार की ओर से सड़क हादसे में घायल हुए लोागों को अब कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा का बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की घोषणा की है।
कैशलेस ट्रीटमेंट के तहत हादसों के पीड़ितों के सात दिन के इलाज का 1.5 लाख रूपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। लेकिन पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी, तभी सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को दो लाख रूपए तक मुआवजा मिलेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें परिवहन संबंधी नीतियों और केंद्र व राज्य के बीच सहयोग को लेकर चर्चा की गई।
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने कैशलेस उपचार की योजना शुरू की है। इसके तहत अगर दुर्घटना होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दी जाती है तो हम भर्ती होने वाले मरीज के सात दिनों के इलाज का खर्च और इलाज के लिए अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक देंगे। इसके साथ ही हिट एंड रन मामलों के मृतकों के पीड़ित परिवारों को दो लाख रूपए दिए जाएंगे।