रिपब्लिक भारत न्यूज़ 22-02-2025
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे।
हिमाचल प्रदेश के भू-अभिलेख निदेशक राजस्व विभाग के पटवारियों और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मामलों को निदेशक भू-अभिलेख के स्तर पर बनाए रखा व निपटाया जाएगा।
सरकार ने आदेश दिए है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस आशय का संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती-पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ओंकार चंद शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। जाहिर है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि राजस्व कर्मियों को राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। राजस्व कर्मियों को भी इस फैसले से लाभ होगा।
गौरतलब है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि पटवारी और कानून को स्टेट कैडर में लिए जाएंगे, तभी से यह प्रक्रिया चल रही थी। अब जिलाधीश कार्यालय में तैनात राजस्व स्टाफ भी किसी दूसरे जिला में बदला जा सकेगा। हालांकि राजस्व कर्मचारियों को यह लग रहा है कि स्टेट कैडर होने से उनके पदोन्नति के चांस और देरी से मिलेंगे। राज्य सरकार को अब इनके भर्ती नियमों में संबंधित बदलाव जल्दी करना होगा।