रिपब्लिक भारत न्यूज़ 03-05-2025
शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में आज हिमाचल प्रदेश की विवादित संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई हुई। जिसमें संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को तोड़ने के नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।
वक्फ बोर्ड को आज मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने सहित मस्जिद का नक्शा भी अदालत को देना था। लेकिन वक्फ बोर्ड के वकील ना तो सही कागजात दे पाए और ना ही मजबूती से अपना पक्ष रख पाए।
वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि इस जगह मस्जिद 1947 से पहले की थी जिसको तोड़कर बनाया गया। नगर निगम कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई। नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई।
पौने घण्टे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। दोपहर एक बजे के बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने फैसला सुनाया। जिसमें साफ कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है, इसे गिराया जाए।