नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी शिक्षक  14 दिन के ज्यूडिशियल रिमांड पर

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 09-07-2025

सिरमौर जिला के  नाहन ब्लॉक के मिड्ल स्कूल चबाहां (बनाह के सेर)  की एक छात्रा के साथ स्कूल के एक शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला पेश आया है।

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया , जहां से आरोपी शिक्षक को 14 दिन का ज्यूडिशियल रिमांड में रखने के आदेश देकर सेंट्रल जेल भेज दिया है।

शिकायत के मुताबिक 21 जून, 2025 को हुई थी। पीड़िता, जो सातवीं कक्षा की छात्रा है, के साथ उसके स्कूल के एक शिक्षक ने योगा सिखाते समय कथित तौर पर छेड़छाड़ की। आरोपी शिक्षक ने छात्रा को यह बात किसी को भी बताने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी भी दी थी।

शिकायत मिलने के बाद, महिला पुलिस थाना नाहन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 351(2) और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया । पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी शिक्षक को  बीते दिन 8 जुलाई, 2025 को हिरासत में लिया था।

सूत्रों के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और उस समय शिक्षा विभाग द्वारा उसे निलंबित किया गया था।

इस बार भी जब मामला सामने आया तो स्कूल प्रबंधन और स्थानीय प्रतिनिधियों द्वारा इसे दबाने की कोशिश की गई। गांव की प्रधान के अनुसार, स्कूल में तीन घंटे तक चली बैठक के बाद मामले को सुलझा लिया गया था। लेकिन पीड़िता की मां की ओर से थाने में शिकायत दर्ज होते ही मामला खुलकर सामने आ गया।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अब अन्य छात्राएं भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें पहले डर या सामाजिक दबाव के कारण चुप रहना पड़ा। यदि ऐसा हुआ, तो यह मामला और भी गंभीर रूप ले सकता है। पुलिस का कहना है कि यदि जांच में और तथ्य सामने आते हैं, तो अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

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