शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन के लिये  कार्यक्रम जारी 

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 20-03-2026

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आगामी शहरी निकायों के निर्वाचन के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन कार्यक्रम जारी किया है।

अधिसूचना के अनुसार मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति के पंजीकरण के लिए अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 2026 निर्धारित की गई है और उन पंचायतों की मतदाता सूचियों के विशेष संशोधन करने के निर्देश दिए गए है जो सृजन, पुनर्गठन अथवा विभाजन से अप्रभावित रही हैं और जिनकी अंतिम मतदाता सूचियां प्रपत्र 15 पर पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।

अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे और आपत्तियां जमा करने की तिथि 28 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।
संशोधन प्राधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों का निपटारा 02 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील 10 अप्रैल, 2026 तक प्रस्तुत करनी होगी। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल, 2026 तक किया जाएगा। पूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल, 2026 को या उससे पूर्व किया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी नाहन व संगडाह तथा जिला के अन्य सभी खंड विकास अधिकारियों तथा नायब तहसीलदार ददाहु को उनके संबंधित खंडों के दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी नाहन व संगडाह तथा अन्य सभी खंड विकास अधिकारियों व नायब तहसीलदार ददाहु को राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना सुनिश्चित बनाने तथा मतदाता सूचियों का ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए है।

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