सीएम ने हाईकोर्ट के फ़ैसले पर उठाए सवाल- आर्बिट्रेरी फैसले हो रहे हैं, फिर डिजास्टर एक्ट के क्या मायने

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 09-01-2026

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट के फ़ैसले के अध्ययन की बात कही है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं ,उनमें कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है ,आर्बिट्रेरी फैसले हो रहे हैं। सरकार भी अप्रैल-मई के महीने में चुनाव करवाना ही चाहती थी, लेकिन अब तो अगर राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट व्यर्थ हो गया है।
सीएम ने कहा पंचायत चुनाव तो एक तरफ हैं, लेकिन सरकार अब इस बात का भी अध्ययन करेगी क्या संसद द्वारा पारित डिजास्टर एक्ट के कोई मायने हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अदालत में जाकर भी यह पूछेगी कि डिजास्टर के मायने क्या हैं। जाहिर है हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का प्रोसेस 30 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि, स्टेट इलेक्शन कमीशन व राज्य सरकार आपसी समन्वय से 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर तैयार करेंगे।

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