नालसा के “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत जिला सिरमौर के 12 विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम पर वृहद जागरूकता अभियान – 4413 बच्चे जागरूक

रिपब्लिक भारत न्यूज़ 28-10-2026

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय हि.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार चलाए जा रहे Pan India Awareness Campaign “सुरक्षित बचपन अभियान” के अंतर्गत आज दिनांक 28.10.2026को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरमौर द्वारा जिला के विभिन्न खंडों में व्यापक स्तर पर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

आज जिले के कुल 12विद्यालयों को इस अभियान के तहत कवर किया गया। जिनमें बीबी जीत कौर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांवटा साहिब, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जमनीवाला, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मिस्सरवाला, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पनार खंड ददाहू, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लुधियाना, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नरग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वासनी खंड राजगढ़, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीरला खंड ददाहू, कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरघाट, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहालगढ़ तथा पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब शामिल हैं।

कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में सुश्री उपासना शर्मा जी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सिरमौर की अध्यक्षता में बच्चों को जागरूक किया गया। पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब में श्री विकास गुप्ता जी, एसीजेएम-सह-अध्यक्ष, एसडीएलएससी पांवटा साहिब द्वारा लगभग 1400 विद्यार्थियोंएवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरघाट में पैनल अधिवक्ता सुश्री अमना शाह द्वारा 420 विद्यार्थियों को, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निहालगढ़ में अधिवक्ता श्री सौरव तोमर द्वारा 200 विद्यार्थियों को तथा को सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया।

इसी क्रम मेंपनार में श्री नव कमल जी, सचिव-सह-सीनियर सिविल जज, DLSA सिरमौर की अध्यक्षता में, पांवटा साहिब क्षेत्र के तीन विद्यालयों में श्री राघव शर्मा जी, सिविल जज कोर्ट नंबर 2 पांवटा साहिब, श्री विजय चौधरी, पैनल अधिवक्ता एवं श्री रणजीत सिंह चीमा, रिमांड काउंसिल, एवं नारग में श्री आकाश नेहरू, अधिवक्ता, वासनी में अधिवक्ता श्री सतेंद्र सिंह द्वारा, बीरला में पुलिस अधिकारियोंकेद्वारा बच्चों को जागरूक किया गया।

इस प्रकार आज के इस विशेष अभियान में कुल4413 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया। सभी शिविरों में बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के मुख्य प्रावधानों, गुड टच और बैड टच में अंतर, किसी भी प्रकार के शोषण की स्थिति में चुप न रहने, तुरंत अपने अभिभावक, शिक्षक, पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और नालसा टोल फ्री नंबर 15100 पर सूचित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी बताया गया। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधन ने प्राधिकरण के इस प्रयास की सराहना की।

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