रिपब्लिक भारत न्यूज़ 16-08-2024
दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गौतम नेगी पुत्र लोबजंग गांव बरी, निचार को पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है।
उपजिला न्यायवादी कमल चंदेल ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि 25 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता जब अपने पशुओं को बगीचे में चरा रही थी तो उसको बहला फुसलाकर आरोपी अपने साथ गांव ले गया, जहां से दोनों एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर भावानगर गए। यहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपने दोस्त के कमरे में ठहराया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
भावानगर से अगले दिन पीड़िता को बधाल ले गया, जहां पर आरोपी पीड़िता के साथ किसी रिश्तेदार के घर रुका और वहां पर भी शारीरिक संबंध बनाए। 28 मई, 2020 को पुलिस ने दोनों को दोगरी में पकड़ा और दोनों को पुलिस स्टेशन ले आई।
गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होने के कारण अपराध की गंभीरता अधिक मानी गई। अदालत में कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्य को सच मानते हुए आरोपी को नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म के जुर्म में 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उपजिला न्यायवादी केएस जरयाल और कमल चंदेल ने की।